धमतरी थाना सिहावा में दर्ज पॉक्सो एक्ट प्रकरण (अपराध क्रमांक 28/2025) में माननीय न्यायालय ने आरोपी बिरेंद्र मरकाम (22 वर्ष), निवासी नवरंगपुर (ओडिशा) को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
धमतरी पुलिस की सुदृढ़ विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह निर्णय संभव हुआ। प्रकरण की विवेचना सउनि. दुलाल नाथ एवं सिहावा पुलिस टीम द्वारा की गई।
उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
धमतरी पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति पर कार्यरत है।