धमतरी। हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आया।
31 जनवरी 2025 की रात मराठापारा में मामूली विवाद के दौरान आरोपियों ने शंकर ढीमर (24) पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर समयबद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण की प्रभावी विवेचना करने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजेश मरई को पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
धमतरी पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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